लोखरतलाई पंचायत का कारनामा : 3 दिन बाद बढ़ा दी गई 909 सागौन काटने की अनुमतिलोखरतलाई पंचायत का कारनामा : 3 दिन बाद बढ़ा दी गई 909 सागौन काटने की अनुमति
Spread the love

सागौन के पेड़ो को काटने की अनुमति के लिए शासन को जो भी नियम हो लेकिन अफसरशाही इन आदेशों को धता बताकर अपने हिसाब से आदेश जारी भी कर देती है। चाहे इसके लिए अपने पुराने आदेशों की अवहेलना हो जाए। ऐसा ही मामला सामने आया है सिवनी मालवा तहसील की ग्राम पंचायत लोखरतलाई पंचायत का। जहां लोखरतलाई पंचायत के अंतर्गत आने वाले वनग्राम सीरूपुरा में पंचायत सचिव ने तीन दिनों के भीतर ही सागौन के पेड़ो को काटने की अनुमति में अच्छा खासा फेरबदल कर दिया गया है। जहां पहले 7 मार्च 2024 को तीन आदेशों से 585 पेड़ो की अनुमति दी गई थी तो तीन दिन के भीतर ही 10 मार्च 2024 को तीनों ही आदेशों को धता बताकर एक संयुक्त आदेश जारी कर दिया गया। जिसमें कुल पेड़ों की संख्या 1597 बताकर उनमें से 1494 पेड़ो की अनुमति जारी कर दी गई। जबकि पूर्व में जो तीन अलग अलग आदेश जारी किए गए थे, उनमें कुल मिलाकर 1459 वृक्षों में से 585 वृक्षों को काटने की अनुमति जारी की गई थी।

एसडीएम से की गई शिकायत
इस मामले को लेकर दीदारसिंह सालूजा ने एसडीएम सिवनी मालवा को लिखित शिकायत की गई है। जिसमें ग्राम पंचायत लोखरतलाई के सचिव व सरपंच ने नियम एवं कानून के विरूद्ध जाकर आवेदकों के साथ सांठगांठ कर भ्रष्टाचार कर पूर्व में जारी किए गए तीनों आदेशों के बाद तीनों मामलों में एक संयुक्त आदेश जारी किया गया। दीदार सिंह सालूजा का कहना है कि उक्त आदेश पूर्व में जारी ओदशों को एसडीएम सिवनी मालवा के समक्ष बिना अपील किए व बिना निरस्त किए हुए असंवैधानिक तरीके से जारी किया गया है। उनका कहना है कि आवेदकों के साथ मिलकर नया आदेश जारी किया गया है, जबकि उक्त आदेश जारी करने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है।

7 मार्च 2024 को जारी किए गए थे तीन आदेश
पहला आदेश : ग्राम सीरूपुरा भूमि खसरा नंबर 132/2, 132/3 रकबा 3.1450 हेक्टेयर में 900 में से 300 सागौन वृक्षों को काटने की अनुमति दी गई।
दूसरा आदेश : ग्राम सीरूपुरा भूमि खसरा नंबर 130/1, 132/1/1 रकबा 2.398 हेक्टेयर में 184 में से 110 सागौन वृक्षों को काटने की अनुमति दी गई।
तीसरा आदेश : ग्राम सीरूपुरा भूमि खसरा नंबर 130/2, 132/1/2, 132/1/3, 132/4 रकबा 2.314 हेक्टेयर में 375 में से 175 सागौन वृक्षों को काटने की अनुमति दी गई।
तीनों आदेशों को मिलाकर 1459 वृक्षों में से 585 वृक्षों को काटने की अनुमति जारी की गई थी।

10 मार्च 2024 को जारी कर दिया संयुक्त आदेश:
ग्राम सीरूपुरा स्थित भूमि खसरा नंबर 132/2, 132/3, 130/2, 132/4, 132/1/2, 132/1/3, 132/1/1, 130/1 रकबा 11.096 हेक्टेयर में कुल 1597 में से 1494 वृक्षों को काटने की अनुमति देने की मांग पर उक्त वृक्षों को हाटकर गिराने की अनुसंशा के साथ प्रतिवेदन दिया गया।

इनका कहना है
ग्राम पंचायत सचिव, चंद्रसिंह नागोरिया ने बताया की ग्राम पंचायत ने अनुमति दी है, आवेदकों ने आवेदन देकर पहली अनुमति निरस्त करने के लिए कहा था। जिसके बाद नई अनुमति जारी की गई है। वही एसडीएम सरोज परिहार ने बताया की इस सम्बन्ध में शिकायत मिली है, संबंधित को नोटिस जारी कर जबाव मांगे गए है। जबाव मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी।