भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार आगामी संक्षिप्त पुनरीक्षण 2026 के अंतर्गत उन सभी युवाओं के नाम मतदाता सूची में जोड़े जाएंगे, जो 1 जनवरी 2026 की स्थिति में 18 और 19 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके होंगे। इसी को लेकर सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 136 सिवनी मालवा के सुपरवाइजर्स और नवीन बीएलओ की बैठक स्थानीय तहसील कार्यालय में दोपहर 2 बजे आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एसडीएम सरोज सिंह परिहार ने की।
मास्टर ट्रेनर्स ने समझाए नियम
बैठक में मास्टर ट्रेनर प्रकाश व्यास ने विस्तार से बताया कि संक्षिप्त पुनरीक्षण की गतिविधियों के दौरान प्रत्येक बीएलओ अपने-अपने मतदान केंद्र क्षेत्र का नियमित भ्रमण करेंगे। भ्रमण के दौरान पात्र नवीन मतदाताओं की पहचान कर उनसे आवश्यक दस्तावेज प्राप्त किए जाएंगे और पुनरीक्षण प्रारंभ होते ही उनका आवेदन तीन दिवस के भीतर बीएलओ ऐप के माध्यम से ऑनलाइन सबमिट करना अनिवार्य होगा।
स्पष्ट रंगीन फोटोग्राफ आवश्यक
बैठक में विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया गया कि मतदाता का स्पष्ट और रंगीन फोटोग्राफ ही निर्धारित प्रारूप में अपलोड किया जाए। कई बार बीएलओ द्वारा फोटो की जगह राशन कार्ड, बिजली बिल या धुंधली फोटो अपलोड करने की शिकायतें मिल रही हैं। ऐसे मामलों से बचने के लिए सख्त निर्देश दिए गए।
नाम और विवरण दर्ज करने के नियम
1. मतदाता का नाम हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में सही-सही दर्ज किया जाए।
2. पिता/पति का नाम भी दोनों भाषाओं में अनिवार्य रूप से दर्ज होगा।
3. जन्मतिथि संबंधित दस्तावेज़ों से मिलान कर ही दर्ज की जाए।
4. स्थानांतरित मतदाताओं के नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया (प्रारूप-6, 7, 8) को भी विस्तार से समझाया गया।
अधिकारियों ने दिए निर्देश
निर्वाचन कार्यालय प्रभारी पंकज परसाई ने भी आयोग के दिशा-निर्देशों को विस्तार से समझाया। वहीं एसडीएम सरोज सिंह परिहार ने कहा कि सभी सुपरवाइजर्स अपने-अपने सेक्टर के बीएलओ की अलग बैठकें आयोजित कर आयोग के निर्देशों से उन्हें भली-भांति अवगत कराएँ। बैठक में समस्त सुपरवाइजर एवं नवीन नियुक्त बीएलओ उपस्थित रहे।