भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सिवनी मालवा में आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 को पारदर्शिता एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से आज निर्वाचन अधिकारी सरोज परिहार की अध्यक्षता में एसडीएम कार्यालय में समस्त राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों एवं प्रचार सामग्री छापने वाले प्रिंटिंग प्रेसों के संचालकों के साथ बैठक की गई। बैठक में राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता, उम्मीदवारों का चुनावी व्यय तथा चुनाव संबंधी शिकायतों के तुरंत निस्तारण के लिए बनाई गई व्यवस्था को लेकर तथा प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को प्रचार सामग्री छापने से संबंधित निर्वाचन आयोग की गई गाइडलाइन की जानकारी दी गई।
निर्वाचन अधिकारी ने बैठक में आदर्श आचार संहिता के मुख्य बिंदुओं से राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को अवगत कराते हुए बताया कि मस्जिदों, चर्च, मंदिरों और पूजा के अन्य स्थलों को निर्वाचन प्रचार के मंच के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाएगा। सभी दल और अभ्यर्थी ऐसी सभी गतिविधियों से ईमानदारी से परहेज करेंगे जो निर्वाचन विधि के अधीन भ्रष्ट आचरण एवं अपराध है। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को सभाएं, जुलूस, मतदान दिवस की गतिविधियों को लेकर विस्तार से जानकारी उपलब्ध कराई।
निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी दी कि चुनाव के दौरान किसी प्रकार की शिकायत के लिए अधिकतम सी-विजिल ऐप का उपयोग करें, जिससे तत्काल कार्रवाई होगी तथा पारदर्शिता बनी रहेगी। चुनाव प्रचार में रैली, कार्यालय वाहन, कार्मिक, नेट, भवन किराया, बिजली, प्रचार-प्रसार सामग्री इत्यादि पर आयोग द्वारा निर्धारित खर्च किया जा सकता है। उन्होंने बताया प्रचार सामग्री पर प्रकाशक, मुद्रक का नाम अंकित करना जरूरी है एवं प्रचार के दौरान प्रचार सामग्री के मुख पृष्ठ पर प्रकाशक व मुद्रक का नाम, मोबाइल नंबर एवं क्वांटिटी अंकित करना जरूरी होगा।